राज्य सरकार व केंद्र सरकार का दायित्व होता है की दुसरो पर आश्रित लोगो का ध्यान रखे | इसीलिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी पेंशन योजना चलती है| राजस्थान में यह योजना rajssp पोर्टल से उपलब्ध करवाई जाती है|
तो जानते है विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के बारे में:
rajssp पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन मिलने वाली पेंशन:
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना [old age pension, vridha pension]:
पात्रता:
आयु:
महिला:
55 वर्ष या 55 वर्ष से अधिक
पुरुष:
58 वर्ष या 58 वर्ष से अधिक
वार्षिक आय:
48000 या उससे कम
वित्तीय लाभ:
750 रु प्रतिमाह 75 वर्ष से कम आयु वालों को
1000 रु प्रतिमाह 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना [vidhwa pension,widow pension ]:
पात्रता:
आयु:
18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला
वार्षिक आय:
48000 या उससे कम
वित्तीय लाभ:
500 रु प्रतिमाह 18 वर्ष से अधिक परन्तु 55 वर्ष से कम आयु वालों को
750 रु प्रतिमाह 55 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वालों को
1000 रु प्रतिमाह 60 वर्ष या उससे अधिक और 75 वर्ष से कम आयु वालों को
1500 रु प्रतिमाह 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को
मुख्यमंत्री विशेष योग्य्जन सम्मान पेंशन योजना:
पात्रता:
आयु:
किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक है|
या
प्राकृतिक रूप से बोने जिनकी लम्बाई 3 फीट 6 इंच से कम है|
या
हिजड़ापन से ग्रसित है|
वार्षिक आय:
60000 या उससे कम
वित्तीय लाभ:
750 रु प्रतिमाह 55 वर्ष से कम आयु की महिला को और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को |
1000 रु प्रतिमाह 55 वर्ष या उससे अधिक व 75 वर्ष से कम आयु की महिला को और 58 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को|
1250 रु प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को|
1500 रु प्रतिमाह कुष्ठरोग से मुक्त सभी लाभार्थियों को|
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना:
पात्रता:
आयु:
महिला:
55 वर्ष या 55 वर्ष से अधिक
पुरुष:
58 वर्ष या 58 वर्ष से अधिक
और
लघु व सीमांत कृषक होना चाहिए|
वार्षिक आय:
कोई आय निर्धारित नहीं है सभी पात्र हैं|
वित्तीय लाभ:
750 रु प्रतिमाह 75 वर्ष से कम आयु वालों को
1000 रु प्रतिमाह 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को
rajssp पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के अधीन मिलने वाली पेंशन:
इंदिरा गाँधी वृधावस्था पेंशन योजना:
पात्रता:
Bpl परिवारों के 60 या उससे अधिक आयु के महिला और पुरुष को देय|
वित्तीय लाभ:
750 रु प्रतिमाह 60 वर्ष से अधिक व 75 वर्ष से कम आयु वालों को|
1000 रु प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को|
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:
पात्रता:
Bpl परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाए पात्र|
वित्तीय लाभ:
500 रु प्रतिमाह 40 वर्ष से अधिक व 55 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को|
750 रु प्रतिमाह 55 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को|
1000 रु प्रतिमाह 60 वर्ष से अधिक व 75 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को|
1500 रु प्रतिमाह 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को|
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना:
पात्रता:
Bpl परिवारों के 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले व्यक्ति|
वित्तीय लाभ:
750 रु प्रतिमाह 18 वर्ष से अधिक व 55 वर्ष से कम आयु की महिला को और 58 वर्ष से कम के पुरुष को|
1000 रु प्रतिमाह 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष या अधिक के पुरुष को परन्तु 75 वर्ष से कम के महिला पुरुष को|
1250 रु प्रतिमाह 75 वर्ष से अधिक की आयु वाले लाभार्थियों को|
1500 रु प्रतिमाह कुष्ठ रोग से मुक्त सभी आयु के लाभार्थियों को|
जीवित होने के प्रमाण की आवश्यकता:
पेंशन जारी होने के बाद प्रतिवर्ष जीवित होने का प्रमाण देने की आवश्यकता होती है उसके लिए आप आपने नजदीकी emitra या csc सेंटर संचालक के पास बायोमेट्रिक लगाकर प्रमाण दे सकते है |
किसी कारण वश आपका बायोमेट्रिक नहीं आ पा रहा है तो 5 बार बायोमेट्रिक फ़ैल होने पर सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी जीवित प्रमाण पत्र rajssp पोर्टल पर अपलोड करना होता है|